भूवैज्ञानिक धरोहर और जियो-उद्यान विधेयक – डी. एम. बैनर्जी

जियोहेरिटेज यानी भूवैज्ञानिक धरोहर एक साधारण लेकिन वर्णात्मकशब्द है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य से भरपूर भूगर्भीय स्थलों या क्षेत्रों पर लागू होता है। यह स्थल उन भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बारे में विचित्र जानकारियां प्रदान करते हैं जिसने भूवैज्ञानिक संरचनाओं को जन्म दिया और उनको प्रभावित किया है। यह हमें पृथ्वी के संरक्षण और विकास के बारे में शिक्षित करते हैं। इन मूलभूत भूवैज्ञानिक विशेषताओं का सांस्कृतिक और/या विरासती महत्व भी हो सकता है। संक्षिप्त में, जियोहेरिटेज चट्टानों, मिट्टी और भू-आकृतियों में संरक्षित भूगर्भीय अतीत की धरोहर है। धरोहर का सिद्धांत वास्तव में एक सांस्कृतिक निर्माण है जो प्राकृतिक स्थलों या क्षेत्रों और उनके ऐतिहासिक उपयोग से सम्बंधित होता है। जियोहेरिटेज को भी जैव विविधता और सांस्कृतिक स्थलों के समान संरक्षण मिलना चाहिए। यह तो ज़ाहिर है कि सभी भूविज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि भूविज्ञान एक दिलचस्प विषय है, लेकिन पृथ्वी पर भूगर्भीय विशेषताओं को आम जनता के लिए आकर्षक बनाना भी आवश्यक है जो पृथ्वी की विशेषताओं के महत्व से अनभिज्ञ हैं। आम लोगों को यह समझाना आवश्यक है जो समय और आयाम के भूवैज्ञानिक पैमाने के आदी नहीं हैं।

जियोपार्क या भूवैज्ञानिक उद्यान का सिद्धांत वर्ष 2000 में युरोप में विकसित किया गया था। 2004 में, यूनेस्को ने जियोपार्क्स को एकीकृत भौगिलिक क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूवैज्ञानिक महत्व के कुछ स्थलों और भूदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जियोपार्क स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ भूवैज्ञानिक धरोहर की रक्षा के लिए बनाए गए स्थल होते हैं। इन स्थलों को आदर्श पारिस्थितिक पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जाता है ताकि जियोहेरिटेज का संरक्षण हो सके और इस क्षेत्र के समुदाय को भी लाभ पहुंच सके। इसलिए, यह सतत विकास का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नवंबर 2015 में, यूनेस्को ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया (http://www.globalgeopark.org/News/News/9979.htm) और ‘यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क’ को प्रमाणित करने और आधिकारिक भागीदार (अर्थ साइंस फॉर सोसाइटी, यूनेस्को; 7 जनवरी 2020 को पुन:प्राप्त) बनने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य प्रकृति के चमत्कारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस पृथ्वी के मोहक पहलुओं से जोड़ने में मदद करना है। वर्ष 2015 में, इंटरनेशनल युनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने एक संकल्प लिया जिसमें भू-विविधता को प्राकृतिक विविधता और प्राकृतिक धरोहर के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। इसके तहत भू-विविधता और भू-संरक्षण को भी जैव विविधता और प्राकृतिक संरक्षण का अभिन्न अंग माना गया। वर्तमान में 44 देशों में 169 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क हैं, जिसमें से चीन में 41 जियोपार्क हैं। वहीं भारत में एक भी जियोपार्क नहीं है।

जियोहेरिटेज संरक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में, भू-पर्यटन एक स्थान के विशिष्ट भौगोलिक विशेषता यानी उसके पर्यावरण, सौंदर्य, संस्कृति और स्थानीय लोगों के हितों को बनाए रखता है और उसमें वृद्धि भी करता है। जियोपार्क्स न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं बल्कि वे उस राज्य को भी वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं जहां वे स्थित हैं। इन स्थलों को विकसित करने से इस क्षेत्र के लोगों को होटल, परिवहन, स्मारिका, कलाकृति की दुकानों, आदि के रूप में आजीविका प्राप्त होती है। इसके अलावा, जियोपार्क्स में जियोहेरिटेज स्थल शोधकर्ताओं सहित शिक्षार्थियों के लिए अत्यधिक शिक्षाप्रद महत्व रखते हैं।

भू-पर्यटन में हम क्षेत्र के भूवैज्ञानिक महत्व पर ध्यान देते हैं जिसमें भूविज्ञानियों और पर्यटकों की वैज्ञानिक रूचि को आकर्षण के मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें भूविज्ञानियों की सहमति से संरक्षित स्थलों को परिभाषित करने, बढ़ावा देने, व्यवस्थित करने और रखरखाव के खर्चों में सहायता देने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा सके।

जुलाई 2019 में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और विशाखापटनम मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर लोगों के बीच जियोहेरिटेज स्थलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया और उस क्षेत्र में विभिन्न जियोपार्क्स को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। आईएनटीएसीएच ने भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण ऐसे कई स्थलों को चिन्हित और उनका दस्तावेज़ीकरण किया है जिन पर संरक्षण अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा तैयार और प्रकाशित की गई बड़ी सूची के अतिरिक्त हैं जिसमें देशभर के 32 स्थलों का दस्तावेज़ीकारण किया गया है। हालांकि, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 (जो स्थगित हो गई है) के लिए तैयार किए गए स्टेटस पेपर में यह संख्या 40 हो गई है। जीएसआई ने 26 भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों (एनजीएम) के रूप में की है। एक राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में, यह जीएसआई का बाध्य कर्तव्य है कि वो भारत के जियोहेरिटेज स्थलों को या तो स्वयं या राज्य सरकार के उन अधिकारियों के सहयोग से निरूपण और रखरखाव का ध्यान रखें जो इसके वास्तविक मूल्य और भू-पर्यटन क्षमता से आश्वस्त हैं। हालांकि, जीएसआई इस कार्य के लिए राष्ट्रीय संरक्षक तो है ही लेकिन ऐसे स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून की अनुपस्थिति में एजेंसी खुद को असहाय पाती है, विशेष रूप से जब इन स्थलों को स्थानीय लोगों या फिर विकास कार्य करने वाले आधिकारिक ठेकेदारों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इनमें से अधिकांश स्थल राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारत में संरक्षित पहली भूवैज्ञानिक वस्तु 1951 में पाई गई जब तमिलनाडु स्थित पेराम्बुर ज़िले की जीवाश्मित लकड़ी को एनजीएम घोषित किया गया। तेलंगाना स्थित आदिलाबाद ज़िले के प्राणहिता-गोदावरी घाटी में जीवाश्मित अंडे, अंडे के छिलके, कंकाल के अवशेष और मल (230 Ma) के रूप में भारतीय डायनासौर के बेहतरीन अवशेष सुरक्षित पाए गए। इसी तरह कोटा में पाए गए यह अवशेष 190 Ma पुराने जबकि गुजरात के जबलपुर, बाघ और खेरा ज़िलों के संग्रह 65 Ma पुराने हैं। विश्व प्रसिद्ध मांसाहारी राजसौरस नर्मडेनसिस नामक टायरानोसौरस रेक्स, मध्य भारत के नर्मदा क्षेत्र से सम्बंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप को समृद्ध भूवैज्ञानिक धरोहर से नवाज़ा गया है। इन स्थलों को भूवैज्ञानिक स्मारकों और भूवैज्ञानिक उद्यानों के रूप में विकसित करके हम पूरे विश्व में भूवैज्ञानिक संपदा को प्रदर्शित करने में सबसे आगे हो सकते हैं। दुर्भाग्य से, इन स्थलों को भूवैज्ञानिक स्मारकों के रूप में घोषित किया जाना तो दूर, प्रकृति के इन चमत्कारों की सुरक्षा पर भी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। अधिकांश स्थल तो बिना किसी सुरक्षा के उजाड़ पड़े हैं और ‘विकास’ कार्यों या फिर क्षति पहुंचने के कारण यह समय के साथ पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। भारत के परिदृश्य के संरक्षण में जियोहेरिटेज को हमेशा से ही उपेक्षित किया गया है।            

सांस्कृतिक भवनों और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक संरचना संरक्षण कानून 1958 और जैव विविधता कानून 2002 मौजूद हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है जो राष्ट्र के प्राकृतिक धरोहर को स्थापित कर सके। यह स्थिति जीएसआई, भूवैज्ञानिक अध्ययनों में भाग लेने वाले अनुसंधान संस्थान और एक सदी से भी अधिक समय से भूविज्ञान पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों जैसे बड़े संस्थाओं के अस्तित्व में रहने के बावजूद है।

भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण जियोपार्क्स या जियोसाइट्स को संरक्षित करने के प्रस्ताव को विशुद्ध रूप से अकादमिक कहकर खारिज कर दिया जाता है। लोगों को उनके जीवन और उनके आसपास की चट्टानों, जीवाश्मों और संसाधनों के बीच घनिष्ठ सम्बंधों का एहसास कराना आसान नहीं है। यह एहसास कराना तभी संभव हो सकता है जब हम अपने बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं तथा भूगर्भीय रूप से मनोहर स्थलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को ऐसी विशेषताओं के महत्व से अवगत कराएंगे। अब तक, जियोहेरिटेज संरक्षण कानून लाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। 2007 में, दो उत्साही भूविज्ञानियों ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को जियोहेरिटेज संरक्षण की खेदजनक स्थिति से काफी प्रभावित किया। राष्ट्रपति की पहल पर, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव को इस मामले पर वैज्ञानिक चर्चा शुरू करने के लिए कहा। 26 फरवरी 2009 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मसौदा भारत सरकार के पर्यटन, परिवहन और संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया। बिना किसी ठोस नतीजे के, 14 मार्च 2016 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ऑन-रिकॉर्ड बताया कि 2009 का विधेयक एक बार फिर उच्च-स्तरीय समिति को भेजा गया जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, शहरी विकास बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श के बाद इस विधेयक को खारिज करने का निर्णय लिया गया और 31 जुलाई 2015 को इसे वापस ले लिए गया। यहां यह बताना आवश्यक है कि यह पूरा मामला पृथ्वी विज्ञान से सम्बंधित किसी भी मंत्रालय को नहीं भेजा गया जो भूवैज्ञानिक धरोहरों के प्राकृतिक संरक्षक हैं।                                                                                                         

इंडियन सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट्स, लखनऊ ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) के तत्वावधान में इंटरनेशनल युनियन ऑफ जियोलाजिकल साइंसेज़ (आईयूजीएस) की राष्ट्रीय समिति के साथ संयोजन में नई दिल्ली स्थित अकादमी के परिसर में 6 और 7 अगस्त 2019 को विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। जानकार और सक्रीय भूविज्ञानियों की टीम ने ‘कंज़रवेशन ऑफ जियोहेरिटेज साइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोपार्क्स एक्ट- 2020’ नामक एक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार किया। इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित अध्याय रखे गए: जियोहेरिटेज स्थलों का संरक्षण, रखरखाव और पहुंच, राष्ट्रीय जियोहेरिटेज प्राधिकरण, प्राधिकरण की वार्षिक योजना, बजट, लेखा और ऑडिट, राज्य जियोहेरिटेज बोर्ड्स, और दंड एवं अपराध। इस व्यापक दस्तावेज़ को प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) और कई मंत्रालयों को भेजा गया।

इस संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब में बताया गया कि एमओईएस, भारत सरकार के सचिव जियोहेरिटेज से सम्बंधित बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। इस बैठक में खान मंत्रालय (एमओएम), भारत सरकार के प्रतिनिधि ने दावा किया कि यह विषय एमओएम के कार्यक्षेत्र में आता है। 1 अप्रैल 2020 को एमओएम के सचिव ने एक आंतरिक टास्क ग्रुप का गठन किया। इस ग्रुप के सदस्यों की वर्चुअल बैठक में विधेयक के मूल मसौदे के कुछ खंडों में संशोधन किया गया जिसे पूर्व में आईएनएसए की बैठक में तैयार किया गया था। इस नए विधेयक को जियोहेरिटेज कंज़र्वेशन और जियोपार्क्स डेवलपमेंट बिल 2020 का नाम दिया गया। पुनर्रीक्षण करने वाली टास्क फोर्स को सख्ती से आंतरिक रखा गया। तभी से बिल को अंतिम रूप देने में कोई प्रगति नहीं हुई है।

यह इंतज़ार काफी लंबा होता जा रहा है और विकास के नाम पर देश के कई भागों में जियोहेरिटेज स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। पीएसए की अध्यक्षता में विश्वस्तरीय जीवाश्म भंडार/संग्रहालय स्थापित करने की महत्वकांक्षी योजना को एक साल से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। आईएनएसए में आयोजित आईयूजीएस राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव में जियोहेरिटेज स्थलों के संरक्षण और रखरखाव को संग्रहालय से सम्बंधित अभ्यास का अंश बनाया जाना चाहिए। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि इस सुझाव को संग्रहालय परियोजना की प्रस्तावित अधूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है या नहीं। इन मुद्दों पर देश में भू-आकृतियों और भूविज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने सहित भूवैज्ञानिक विशेषताओं की सुरक्षा और संरक्षण के हितों को ध्यान देना आवश्यक है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
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