समय के साथ पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों की आबादी बढ़ी है। और तो और, इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक बुज़ुर्ग कम से कम एक जीर्ण स्वास्थ्य समस्या (Chronic Health Conditions) से पीड़ित हैं। यू.एस. सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना एक प्राथमिकता है, और गुणवत्तापूर्ण आहार (Healthy Diet for Seniors) हार्ट-अटैक, डायबिटीज़ और समयपूर्व मृत्यु रोकने में लाभप्रद है।
स्वास्थ्य शोधकर्ता आदर्श आहार के रूप में भूमध्यसागरीय (मेडिटेरेनियन) आहार (Mediterranean Diet) को अच्छा बताते हैं। मेडिटेरेनियन आहार में मुख्यत: शाक-सब्ज़ियों, फल-फलियों और प्राकृतिक तेल आधारित खाद्य शामिल होते हैं; थोड़ी मात्रा में चिकन, अंडे, मछली वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन लाल मांस (जैसे मटन, बीफ, पोर्क आदि) से परहेज़ किया जाता है। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जो लोग इस तरह का आहार लेते हैं, वे लंबा और स्वस्थ जीवन (Healthy Aging) जीते हैं।
वास्तव में, भारत में सामान्य तौर पर जो भोजन किया जाता है वह मुख्यत: मेडिटेरेनियन आहार ही होता है: इसमें गेहूं या चावल, दाल, बहुत-सी ताज़ी सब्ज़ी/भाजी और दही/छांछ शामिल होते हैं; और मांसाहारी भोजन में थोड़ी मात्रा में अंडे और मछली भी शामिल होते हैं, लेकिन मांस बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता।
इस सम्बंध में, हाल ही में दो लेखों में स्वस्थ बुढ़ापे के लिए सर्वोत्तम भोजन (Best Foods for Elderly) के बारे में बताया गया है। नेचर पत्रिका के 3 अप्रैल के अंक में प्रकाशित एक लेख – ‘दी बेस्ट एंड वर्स्ट फूड फॉर हेल्दी एजिंग (स्वस्थ बुढ़ाने के लिए सर्वोत्तम और निकृष्टतम भोजन)’ में बताया गया है कि जो लोग फलों और शाक-भाजियों से भरपूर आहार लेते हैं उनके 70 वर्ष तक जीने की संभावना अधिक होती है, वह भी बिना किसी गंभीर शारीरिक समस्या या संज्ञानात्मक क्षति (Cognitive Decline Prevention) के। यह अध्ययन भरपूर मात्रा में फल और सब्ज़ियां खाने की सलाह एक पुख्ता अध्ययन के आधार पर देता है: आहार सम्बंधी आदतों पर 30 सालों तक चला और बड़े पैमाने पर किया गया यह अध्ययन बताता है कि अपने आहार में फाइबर (रेशेदार चीज़ें), सब्ज़ियां, फलियां, दालें अधिक खाएं और वसा युक्त आहार व मांस कम खाएं; ऐसा आहार वरिष्ठ नागरिकों को एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा।
उपरोक्त विशाल अध्ययन नेचरमेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है ‘ऑप्टिमल डायटरी पैटर्न फॉर हेल्दी एजिंग (स्वस्थ बुढ़ाने के लिए इष्टतम आहार पैटर्न)’। इस अध्ययन में यू.एस., यू.के., कनाडा और डेनमार्क के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दो प्रमुख अध्ययनों के डैटा का विश्लेषण किया: नर्सों का स्वास्थ्य अध्ययन (अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सा पेशेवरों के स्वास्थ्य का निरीक्षण) और स्वास्थ्य पेशेवरों का फॉलो-अप अध्ययन (Health Professionals Study Data) (गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय सम्बंधी बीमारियों से जुड़े पुरुषों के आहार और जीवनशैली की जांच-पड़ताल करना)। इसमें कुल 70,000 महिलाओं और 30,000 पुरुषों के डैटा का विश्लेषण किया गया था।
शोधकर्ताओं ने देखा कि लंबे समय तक वनस्पति-समृद्ध आहार और साथ में थोड़ी मात्रा में जंतु-स्रोतों से प्राप्त स्वास्थकर पूरक आहार लेना किस तरह स्वस्थ बुढ़ापे से सम्बंधित है। उन्होंने आठ किस्म के स्वास्थ्यप्रद आहार पैटर्न का सम्बंध स्वस्थ बुढ़ापे से देखा है।
एक है वैकल्पिक स्वस्थ खानपान सूचकांक (healthy eating index)। इसमें एक स्कोरिंग प्रणाली के मदद से भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है कि वह एक स्वस्थ अनुशंसित आहार (हरी सब्ज़ियां, अल्प वसा, अल्प शर्करा तथा कैंसर व उच्च रक्तचाप पैदा करने वाले आहार से परहेज़) से कितना मेल खाता है। दूसरे तरीके को वैकल्पिक भूमध्यसागरीय सूचकांक कहते हैं। यह भूमध्यसागरीय इलाके से बाहर रहने वाले बुज़ुर्गों को दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तीसरा है उच्च-रक्तचाप निरोधक आहार प्रणाली (Dietary Approaches to Stop Hypertension – DASH)। यह मुख्यत: उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अन्य, जैसे मेडिटेरेनियन इंटरवेंशन फॉर न्यूरोडीजनरेटिव डिले (MIND) और स्वास्थ्यप्रद वनस्पति-आधारित आहार (hPDI) भी वनस्पति-समृद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने पर ज़ोर देते हैं और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्यों से परहेज़ करने को कहते हैं। कुल मिलाकर, शाक-भाजी, फल-फलियों, दाल-अनाजों से भरपूर और साथ में थोड़ी मात्रा में जंतु-स्रोतों से प्राप्त आहार लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/sci-tech/science/nvvucm/article69628449.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/1xxodiseo-castrejon-1SPu0KT-Ejg-unsplash.jpg
चिकनगुनिया एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह एडीज़ मच्छर, खासकर एशियन टाइगर मच्छर (Aedes albopictus), के काटने से फैलती है जो गर्म और नम जगहों में आसानी से पनपता है। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, जोड़ों में सूजन, सिरदर्द और त्वचा पर चकत्ते आना शामिल हैं। ज़्यादातर लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी दर्द कई महीनों या सालों तक बना रह सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में यह बीमारी दिल या दिमाग में सूजन जैसे गंभीर हालात (chikungunya complications) पैदा कर सकती है।
चिंताजनक बात यह है कि यह बीमारी अब फिर से रीयूनियन नाम के एक द्वीप पर तेज़ी से फैल (chikungunya outbreak) रही है। लगभग 20 वर्ष पूर्व यहां चिकनगुनिया का बड़ा प्रकोप हुआ था, और अब फिर से 50,000 मामले और 12 मौतें हो चुकी हैं। यह बीमारी मॉरीशस जैसे आसपास के द्वीपों तक भी पहुंच गई है।
रीयूनियन द्वीप पर इसके दोबारा फैलने के पीछे वायरस में हुआ एक उत्परिवर्तन (virus mutation) बताया जा रहा है। यह उत्परिवर्तन 2005–06 की भीषण महामारी (2006 chikungunya epidemic) के दौरान देखा गया था, और इन बीस सालों में इस वायरस के विकसित होते जाने के बावजूद यह उत्परिवर्तन बरकरार है।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय भी एक अहम कारण है। पिछले बड़े प्रकोप को फैले लगभग 20 साल हो गए हैं, यानी अब एक पूरी पीढ़ी है जिसने न तो वायरस का पहले सामना किया है और न ही उनके शरीर में कोई प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता (lack of immunity) बनी है। इसके अलावा, द्वीप पर बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग लोग रहते हैं (जिनमें कई युरोप से रिटायर होकर आए हैं), उनमें भी इस वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं है।
पिछले प्रकोप की तुलना में इस बार नई बात यह है कि इसके खिलाफ अब एक टीका Ixchiq (chikungunya vaccine) मौजूद है, जिससे वायरस को रोकने की उम्मीद थी। लेकिन हाल ही में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में इसके कुछ खतरनाक असर दिखने के चलते बुज़ुर्गों को यह टीका देने पर फिलहाल रोक लगाई गई है, जिससे बीमारी को काबू करना मुश्किल हो गया है।
चिकनगुनिया के लिए बना यह टीका दुर्बलीकृत वायरस (live attenuated vaccine) से बनाया गया है। इसे पिछले साल कई देशों में 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मंज़ूरी मिली थी, और हाल ही में इसे 12 से 17 साल के किशोरों के लिए भी स्वीकृति मिल गई थी। रीयूनियन द्वीप पर सबसे पहले बुज़ुर्गों, जो कि सबसे अधिक खतरे में होते हैं, को यह टीका दिया भी गया। लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आने लगे।
इन घटनाओं के बाद, युरोपियन मेडिसिन एजेंसी और फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने 65 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए इस टीके के उपयोग पर रोक लगा दी है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अमेरिकी एजेंसी सीडीसी (CDC guidelines) ने भी 60 से ज़्यादा उम्र वालों को टीका न देने की सलाह दी है।
इस बीच, चिकनगुनिया अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। फ्रांस में हर हफ्ते करीब 100 मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर वे लोग हैं जो रीयूनियन और मॉरिशस से छुट्टी मनाकर लौटे हैं। ऐसे ही अन्य देशों में फैलने का खतरा भी है। पहले भी ऐसा हो चुका है जब यह वायरस भारत तक फैल गया था और यहां 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित (chikungunya in India) हुए थे।
बहरहाल, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि रीयूनियन में यह प्रकोप अब धीमा पड़ रहा है। जहां पहले प्रति सप्ताह लगभग 20,000 मामले सामने आते थे, वहीं मई की शुरुआत तक घटकर 14,000 हो गए हैं। जनवरी में महामारी घोषित किए जाने के बाद से अब तक लगभग 1,74,000 संदिग्ध मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
यह प्रकोप हमें याद दिलाता है कि पुराने खतरे कभी भी दोबारा लौट सकते हैं, और शायद अधिक ताकतवर होकर। साथ ही, हर समाधान के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। आज दुनिया पहले से कहीं बेहतर तैयार है, लेकिन फिर भी किसी भी महामारी पर काबू पाने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: तेज़ और समय पर कार्रवाई, स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी और साथ ही ऐसे उपाय जो सभी, खासकर सबसे कमज़ोर लोगों की पहुंच में हों तथा सुरक्षित व असरदार हों। (स्रोत फीचर्स)
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प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की महिलाओं में खराब पोषण (poor nutrition) के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। महिला के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के अलावा, इससे कुपोषित बच्चे को जन्म देने का जोखिम भी बढ़ जाता है, जिससे कुपोषण का चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है।
गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान अलग-अलग पोषण सम्बंधी ज़रूरतें होती (pregnancy nutrition requirements, prenatal care) हैं। गर्भावस्था से पहले, महिलाओं को स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान, ऊर्जा और पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है।
किंतु दुनिया के कई देशों में महिलाओं की पोषण(global malnutrition in women) सम्बंधी स्थिति खराब बनी हुई है। बहुत-सी महिलाएं – विशेषकर वे जो पोषण सम्बंधी जोखिम में हैं, उन्हें वे पोषण सेवाएं नहीं मिल रही हैं जो उन्हें स्वस्थ रहने और अपने बच्चों को जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए आवश्यक हैं।
भारत में बच्चों के बीच खराब पोषण और स्वास्थ्य परिणामों का मुख्य कारण गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान माताओं का खराब पोषण है (child malnutrition India, maternal health and child growth)। शोध से पता चलता है कि दो साल की उम्र तक विकास में लगभग 50 प्रतिशत विफलता गर्भधारण और प्रसव के बीच घटिया पोषण के कारण होती है। इसलिए बच्चों में कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मातृ कुपोषण से निपटना महत्वपूर्ण है।
एक कुपोषित मां अनिवार्य रूप से एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है (malnourished mother and child)। भारत में कुपोषण की समस्या गंभीर है, और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-2021 के बीच 22.4 करोड़ से अधिक लोग कुपोषित थे (UN malnutrition report India); जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। भारत में लगभग आधी महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया का प्रकोप देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर बोझ डालता है (anemia in pregnant women, nutrition and food security India)।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) भी दर्शाता है कि भारत में कुपोषण की समस्या लगातार बनी हुई है (NFHS-5 findings on nutrition)। पांच साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा और देश की हर पांचवी महिला कुपोषित है, और अधिक वज़न वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर एक चौथाई हो गई है। आधे से ज़्यादा बच्चे, किशोर और महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं (anemia in adolescents and women)।
गर्भावस्था के दौरान पोषण का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह न केवल मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और भविष्य के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है (importance of nutrition in pregnancy, baby development during pregnancy)। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार गर्भवती महिला और शिशु दोनों के लिए आवश्यक है (balanced diet in pregnancy, nutrients for pregnant women)। उचित आहार योजना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर गर्भवती महिलाएं स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ शिशु के जन्म की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।
ऊर्जा (Energy)
गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR Pregnancy guidelines) के अनुसार, गर्भ की दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रतिदिन 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसकी पूर्ति प्रत्येक भोजन में थोड़ा-थोड़ा आहार बढ़ाकर की जाती है।
प्रोटीन (Protein)
प्रोटीन गर्भाशय, स्तनों और शिशु के शरीर के ऊतकों (protein for fetal growth) के विकास के लिए आवश्यक है। आईसीएमआर के अनुसार, महिला के प्रति किलो वज़न पर पहली तिमाही में 1 ग्राम प्रतिदिन, दूसरी तिमाही में 8 ग्राम और तीसरी तिमाही में 18 से 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध और पनीर, दही जैसे दुग्ध उत्पाद, अंडे, मांस, चिकन, सैल्मन मछली, दालें, नट्स वगैरह प्रोटीन के अच्छे स्रोत (sources of protein) हैं।
कैल्शियम (Calcium)
कैल्शियम शिशु की हड्डियों (baby bone health) और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 1 ग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे. तिल के बीज इसके बढ़िया स्रोत हैं।
फोलिक एसिड (Folic acid)
फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब सम्बंधी दोषों (neural tube defect prevention) की रोकथाम में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। यह हरी पत्तेदार सब्ज़ियों, संतरा, केला, चना, राजमा, साबुत अनाज, दलिया वगैरह में पाया जाता है।
लौह (Iron)
गर्भावस्था के दौरान लौह की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि शिशु और मां दोनों के लिए हीमोग्लोबिन का उत्पादन सुनिश्चित हो सके। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 36 मिलीग्राम अतिरिक्त लौह की आवश्यकता (iron requirement during pregnancy) होती है। हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, काले किशमिश, खुबानी, लाल मांस, चिकन, खड़े मसूर, चना, राजमा वगैरह लौह के अच्छे स्रोत (soruces of iron) हैं।
आयोडीन (Iodene)
आयोडीन शिशु के मस्तिष्क के विकास (brain development fetus) के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 200-220 माइक्रोग्राम अतिरिक्त आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री खाद्य पदार्थ, मछली, झींगा, दुग्ध उत्पाद इसके अच्छे स्रोत (Iodene sources) हैं।
विटामिन डी (Vitamin D)
विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश (Sunlight for vitamin D) (प्रतिदिन सुबह या शाम की धूप में 15-20 मिनट बिताना), मछली, सैल्मन, मैकेरल, अंडे का पीला भाग इसके बढ़िया स्रोत (sources of vitamin D) हैं।
पानी
गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक (hydration during pregnancy) है। प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर (10-12 गिलास) पानी का सेवन करें। गर्मी के मौसम में 2 गिलास अतिरिक्त पानी पीना चाहिए। थोड़े-थोड़े अंतराल पर पानी, जूस या वेजिटेबल सूप पीते रहें।
कुछ सावधानियां
– कैफीन का सेवन सीमित करें प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से अधिक कैफीन लेने से गर्भपात और शिशु के कम वजन वाला रह जाने का खतरा बढ़ सकता है (caffeine limit in pregnancy)।
– मदिरा और धूम्रपान (alcohol and smoking risks pregnancy) शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
– कच्चे या अधपके खाद्य पदार्थों (raw food in pregnancy) से बचें।
– अत्यधिक मसालेदार, तले हुए खाद्य पदार्थों और पैक्ड प्रोसेस्ड भोजन से परहेज करें (avoid processed food in pregnancy), ये अपच और एसिडिटी का कारण बन सकते हैं।
गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का (mental andemotional health during pregnancy)। यह न केवल मां के लिए, बल्कि शिशु के विकास और भावनात्मक सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स होना आम बात है। इन्हें सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है।
भारत को सतत विकास लक्ष्य-2 (‘भूख से मुक्ति’) को प्राप्त करने और 2030 तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए संतुलित आहार, उचित पोषण को हर महिला व शिशु तक पहुंचाकर कुपोषण व एनीमिया की व्यापकता को समाप्त करना होगा (SDG 2 Zero Hunger, nutrition targets India 2030)। इसके लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://jammiscans.com/wp-content/uploads/2023/04/Nutrients-needed-for-pregnancy.jpg
तीन साल की बातचीत के बाद, दुनिया के देशों ने आखिरकार एक ऐतिहासिक संधि पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों (pandemic treaty) के लिए बेहतर तैयारी करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समर्थित नई वैश्विक संधि, कोविड-19 (covid-19) महामारी के दौरान हुई गलतियों से सीखकर, खासकर टीकों (vaccines), दवाओं (drugs) और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने की कोशिश है।
संधि का मुख्य उद्देश्य महामारी से निपटने के तरीकों को त्वरित और निष्पक्ष बनाना है एवं देशों को एकजुट करना है। गौरतलब है कि इस समझौते से एक महत्वपूर्ण पक्ष, यानी अमेरिका, गायब है। शुरुआती बातचीत में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, अमेरिका ने इन वार्ताओं से दूरी बना ली है। फिर भी, अधिकांश देशों ने लोगों की भलाई के लिए समझौता वार्ता को जारी रखा। संधि की कुछ मुख्य बातें यहां दी प्रस्तुत हैं।
स्वास्थ्यकार्यकर्ताओंकीसुरक्षा
संधि की पहली सहमति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा देने से सम्बंधित है। कोविड-19 संकट के दौरान, अग्रिम पंक्ति (healthcare frontline workers) के कई कार्यकर्ताओं (डॉक्टर, नर्स, लैब तकनीशियन वगैरह) को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा था। संधि में इन अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर नीतियां बनाने की बात की गई है ताकि उन्हें सही उपकरण, प्रशिक्षण और समर्थन मिल सके। उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता बीमार पड़ते हैं तो पूरी स्वास्थ्य प्रणाली ठप हो जाती है।
नएटीकोंवदवाओंकोमंज़ूरी
संधि देशों से आव्हान करती है कि नए टीकों और दवाओं के परीक्षण और मंज़ूरी प्रक्रिया को, सुरक्षा से समझौता किए बगैर, गति दें। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है ताकि जीवन रक्षक उपचार (emergency vaccine approval) लोगों तक जल्दी पहुंच सकें। इसके लिए संधि में देशों को अपनी दवा नियामक प्रणालियां मज़बूत करने का सुझाव दिया गया है।
छलकनेकोथामना
कई महामारियां, जैसे कोविड-19, तब शुरू हुईं जब वायरस जीवों से मनुष्यों में पहुंचे। इसे (छलकना) ‘स्पिलओवर’ कहा जाता है। संधि में ऐसे स्पिलओवर का खतरे कम करने के लिए अधिक निवेश का सुझाव है। इसमें जंतुओं में रोगों की निगरानी, वन्यजीव व्यापार पर सख्त नियंत्रण और जीवित जंतुओं के बाज़ारों में स्वच्छता और निगरानी में सुधार शामिल है।
त्वरितडैटासाझेदारी
कोविड-19 के दौरान, वायरस के नमूनों और जेनेटिक जानकारी साझा करने में देरी से टीकों और परीक्षणों के विकास में बाधा आई। संधि में देशों से नए वायरसों और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी तुरंत और सार्वजनिक करने (real-time data sharing) की अपील की गई है, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर उपचार विकसित कर सकें।
पहुंचमेंसमता
पिछली महामारी में, समृद्ध देशों ने ज़रूरत से ज़्यादा टीके जमा कर लिए थे, जबकि गरीब देशों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। अमीर हो या गरीब, संधि सभी देशों को टीका, उपचार और निदान (vaccine quity) का उचित हिस्सा, उचित समय पर देने की बात करती है। संधि में उत्पादकों को टीकों वगैरह का एक हिस्सा आपातकालीन स्थितियों में आपूर्ति हेतु दान करने या सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
इस संधि की मुख्य बात यह है कि यह कोविड-19 महामारी के अनुभव से जन्मी है। जिन देशों के पास टीका कारखाने थे, उनके पास टीकों की भरपूर खुराकें थीं, जबकि गरीब देशों को टीके मुश्किल से मिल रहे थे। यदि टीकों का समान वितरण होता तो लाखों संक्रमण और जानें बचाई जा सकती थीं। इसी समस्या के मद्देनज़र, WHO के 194 सदस्य देशों ने दिसंबर 2021 में एक वैश्विक संधि का मसौदा (draft pandemic accord) तैयार करना शुरू किया, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके।
संधि पर सहमति तक पहुंचना आसान नहीं था। वार्ता में सबसे मुश्किल मुद्दा समानता का था: यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो गरीब देश खतरनाक वायरस की जानकारी साझा करें, उन्हें उस जानकारी के आधार पर विकसित टीकों और उपचारों तक भी समान पहुंच मिले। इससे एक नया सिस्टम बना – रोगजनकों तक पहुंच व लाभों की साझेदारी (Pathogen Access and Benefit Sharing – PABS)। इसे इस तरह समझें: अगर कोई देश नया वायरस खोजता है और उसे पूरी दुनिया वैज्ञानिकों के साथ साझा करता है तो उसे इसके खिलाफ विकसित टीकों व दवाइयों का एक उचित हिस्सा मिलना चाहिए। न सिर्फ टीके मिलना चाहिए बल्कि टीका तैयार करने की विधि भी मिलना चाहिए ताकि ऐसे देश खुद अपना टीका बना सकें।
एक और प्रमुख बहस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को अपनी खुद की दवाइयां और टीके बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। कई निम्न-आय वाले देशों का मानना था कि उन्हें भविष्य में महामारी के दौरान समृद्ध देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और उन्हें खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।
लेकिन यह कैसे हो? प्रारंभिक मसौदों में कहा गया था कि प्रौद्योगिकी “आपसी सहमति से तय शर्तों” पर साझा की जाएगी। हालांकि, कुछ समृद्ध देशों ने इसमें “स्वैच्छिक” शब्द जोड़ने की इच्छा जताई, जिसका मतलब था कि किसी भी देश को प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गरीब देशों के लिए यह अस्वीकार्य था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे संधि कमज़ोर हो जाएगी और भविष्य के लिए गलत मिसाल बनेगी। लंबी चर्चाओं के बाद, दोनों पक्षों ने “आपसी सहमति से तय शर्तों” शब्द को बरकरार रखा और एक फुटनोट जोड़ा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इसका मतलब “इच्छा से लिया गया” है।
संधि के अंतिम संस्करण में निर्माताओं (दवा और टीका निर्माताओं) (vaccine manufacturers commitment) ने यह संकल्प लिया है: अपने महामारी उत्पादों (टीकों, दवाइयों, नैदानिक परीक्षणों) का 10 प्रतिशत हिस्सा WHO को वैश्विक वितरण के लिए दान करेंगे; इसके अलावा, 10 प्रतिशत सस्ती कीमतों पर ज़रूरतमंद देशों को उपलब्ध कराएंगे। अगले वर्ष इन प्रतिशतों पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही सारे देश संधि पर हस्ताक्षर करेंगे।
इस संधि में कुछ कमियां भी लगती हैं; जैसे इसमें देशों के लिए नियम नहीं हैं, यह महज़ दिशानिर्देश देती है। फिर भी, केवल तीन वर्षों में एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता (international health agreement) बनाना बड़ी बात है। सामान्यत: ऐसे समझौते बनाने में ज़्यादा समय लगता है। बहरहाल, संधि के अंतिम रूप में पहुंचने और मंज़ूरी का बेसब्री से इंतज़ार है। (स्रोत फीचर्स)
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पचास वर्ष पूर्व जैविक हथियारों (Bioweapons) पर रोक लगाने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (BWC) नामक संधि अपनाई गई थी (biological weapons treaty)। इसका मकसद ऐसे हथियारों को प्रतिबंधित करना था जिनमें जीवित जीवों या उनके उत्पादों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों को जानबूझकर किसी शत्रु या समूह को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है (bacteria virus weaponization)।
1975 में लागू हुई यह संधि दुनिया की पहली ऐसी कोशिश थी जिसने एक वर्ग के विनाशकारी हथियारों को गैरकानूनी (WMD ban) घोषित किया। इस संधि की वजह से 20 से ज़्यादा जैविक हथियार कार्यक्रम बंद हुए – जिनमें एंथ्रेक्स, स्मॉलपॉक्स (चेचक) जैसे घातक रोग और खेती या पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस भी शामिल थे (anthrax, smallpox weapons ban)।
लेकिन आज का दौर कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों की मदद से अब प्रयोगशाला में आसानी से ऐसे कृत्रिम वायरस बनाए जा सकते हैं (synthetic virus creation) जो पहले संभव नहीं था। और तो और, इन्हें वैज्ञानिक शोध की आड़ में छुपाया (biotech misuse) भी जा सकता है। चिंता की बात यह है कि BWC में इन नए खतरों को रोकने या पकड़ने के लिए कोई मज़बूत व्यवस्था नहीं है (BWC loopholes)।
दरअसल BWC की एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि इसमें यह जांचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि देश जैविक सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन (verification mechanism missing) कर रहे हैं या नहीं। न कोई औचक निरीक्षण, न पारदर्शिता, और न ही उल्लंघन पर सज़ा का प्रावधान (lack of enforcement in BWC)।
फिर, वर्तमान युग आधुनिक तकनीकों का ज़माना है। जीन संपादन, संश्लेषण जीव विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से अब खतरनाक जीवाणु और वायरस बनाना (gene editing bioweapons) पहले से कहीं आसान हो गया है। इसलिए विशेषज्ञों को डर है कि इन तकनीकों के दुरुपयोग से ऐसे जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं जो प्राकृतिक रोगों से भी ज़्यादा संक्रामक, लाइलाज और खास समुदायों को निशाना बनाने वाले हो सकते हैं (targeted bioweapons risk)।
पहले की तरह अब बात सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है। जैसे-जैसे जैव तकनीक सस्ती और आसान होती जा रही है, वैसे-वैसे आतंकवादी समूह या कोई भी व्यक्ति अपने मतलब के लिए इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है (bioterrorism threats)। जो तकनीक पहले सिर्फ सरकारी प्रयोगशालाओं में थी, वो अब निजी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में भी उपलब्ध (biotech democratization risk) है। यही बात जैव सुरक्षा विशेषज्ञों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है।
हो सकता है कोई अपनी स्वार्थ-सिद्धी के लिए किसी व्यस्त बंदरगाह पर खतरनाक वायरस छोड़ दे, और बाद में पास की किसी प्रयोगशाला पर हादसे का इल्ज़ाम (biosecurity false flag attack) लगा दे। इससे जो भ्रम और डर फैलेगा वह खुद बीमारी से ज़्यादा नुकसान करेगा (public panic and misinformation)।
न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) जैसे कुछ संगठन इस संदर्भ में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI biosecurity monitoring) से व्यापारिक डैटा, शोध पत्र और उपग्रह तस्वीरों की मदद से संदेहास्पद गतिविधियां पकड़ी जा सकती हैं।
डीएनए बनाने वाली कंपनियां (DNA synthesis screening) खास सॉफ्टवेयर से खतरनाक जीन्स पकड़ सकती हैं।
कुछ दवा कंपनियां निरीक्षण कार्य में मदद कर सकती हैं ताकि संधि उल्लंघन का पता लगाया जा सके (pharma compliance support)।
लेकिन ये व्यवस्थाएं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। मिनेसोटा युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि कैसे सामान्य 20 के अलावा अन्य अमीनो एसिड्स से खतरनाक प्रोटीन्स बनाकर सॉफ्टवेयर को भी चकमा दिया जा सकता है (AI evasion by engineered proteins)। इससे पता चलता है कि हमारी मौजूदा सुरक्षा तकनीकों में अभी भी गंभीर खामियां (biosecurity gaps) हैं।
BWC को मज़बूत करने की कोशिशें ठप पड़ी हैं। 2024 की एक बैठक में रूस ने ज़रूरी प्रस्तावों को रोक दिया, जिससे निरीक्षण और सहयोग की योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं (BWC stalemate 2024)। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सीमित स्तर पर ही सही, निरीक्षण शुरू किए जाएं तो नियम तोड़ने वालों को हथियार छिपाना या नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की अब भी कमी है (lack of political will)।
फिर भी कुछ उम्मीदें ज़रूर हैं। NTI द्वारा शुरू की गई ‘इंटरनेशनल बायोसेक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव फॉर साइंस’ एक वैश्विक पहल है जो जैव तकनीक को दुरुपयोग से बचाने के लिए दिशा-निर्देश और उपकरण विकसित (global biosecurity initiative) कर रही है। यह मुफ्त स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है और डीएनए बनाने वाली कंपनियों के लिए बेहतर मानक (biosecurity software tools) तय करता है। लेकिन इस पहल को वैश्विक समर्थन की ज़रूरत है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों का पालन करवाने के लिए शायद एकदम परिपूर्ण व्यवस्था न हो, बस इतनी सख्ती हो कि धोखाधड़ी करना बहुत भारी और महंगा पड़े (deterrence in biosecurity)। फिलहाल जैविक हथियारों को रोकने में शायद कानून नहीं बल्कि नैतिकता, डर और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं काम कर रही हैं (ethics vs enforcement in bioweapons control)। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी है कि सिर्फ नेक इरादों के भरोसे रहना खतरनाक है। दुनिया को अपनी जैविक सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए (strengthen global biosafety)। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zah2mbg/full/_20250402_on_bioweapons-1744222271600.jpg
यदि आम (Mango) को फलों का राजा कहा जाता है, तो कटहल (Jackfruit) को सभी फलों में डॉक्टर कहा जा सकता है। भारत और मध्य-पूर्व के लोग कटहल (Artocarpus heterophyllus) से बहुत पहले से परिचित हैं। कटहल का उपयोग आयुर्वेद (Ayurveda) और यूनानी चिकित्सा (Unani medicine) पद्धति में स्वास्थ्यवर्धक के रूप में किया जाता रहा है। तमिल में ‘पला’, बंगाली में ‘कंटहल’ और मलयालम में ‘चक्का’ कहलाने वाला कटहल (Jackfruit in India) भारत के दक्षिणी (Southern India) और पूर्वोत्तर राज्यों (Northeast India) में अधिकतर भोजन का हिस्सा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह फल (fruit) की तरह अधिक खाया जाता है। मलेशिया (Malaysia) जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई (Southeast Asian countries) देशों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यहां से इसे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है।
कटहल का पेड़ (Jackfruit tree) विशाल (और घना) होता है। इसके फल पेड़ की पतली शाखाओं (tree branches) पर नहीं लगते बल्कि तने (trunk) और मोटी शाखाओं के जोड़ के आसपास लगते हैं। यहां लगने से इसे बहुत बड़े आकार में बढ़ने में मदद मिलती है; केरल (Kerala) में 42 किलोग्राम (42 kg jackfruit) का एक कटहल अब तक एक रिकॉर्ड है। कटहल का पका हुआ फल (Ripe Jackfruit) मीठा और स्वादिष्ट होता है। और कच्चे कटहल (Raw Jackfruit) से कई तरह के व्यंजन बनते हैं। इसे मांस के विकल्प (meat alternative) के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें वसा (low fat) और कोलेस्ट्रॉल (low cholesterol) कम होता है और इसका स्वाद मांस जितना अच्छा (meaty texture) होता है! कटहल बिरयानी (Jackfruit Biryani) भी एक स्वादिष्ट शाकाहारी विकल्प (vegetarian alternative) है।
इस पेड़ के कई अन्य उपयोग भी हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई (Southeast Asian) भिक्षु कटहल की छाल (Jackfruit tree bark) से रंगे हुए वस्त्र पहनते हैं; यह वस्त्रों को धूपिया पीला रंग (saffron-colored dye) देते हैं – कुछ-कुछ शहद के रंग (honey-colored fabric) जैसा। कटहल का यह रंग इसकी लकड़ी (Jackfruit wood) से बने फर्नीचर (furniture) को भी एक अच्छी रंगत देता है। इसकी लकड़ी मज़बूत (strong wood) और दीमक प्रतिरोधी (termite-resistant) होती है।
सुपरफूड कटहल
इन सभी खूबियों के साथ-साथ, कटहल एक सुपरफूड (superfood) के रूप में विश्वभर में लोकप्रिय हो रहा है। क्लीवलैंड युनिवर्सिटी (Cleveland University) की एक व्यापक समीक्षा बताती है कि कटहल प्रोटीन (protein), विटामिन (vitamin), खनिज (minerals) और पादप रसायनों (phytonutrients), के अलावा पोटेशियम (potassium), मैग्नीशियम (magnesium) और फॉस्फोरस (phosphorus) जैसे तत्वों से भरपूर है। ड्यूक युनिवर्सिटी (Duke University) की वेबसाइट पर वैज्ञानिक ब्रायना इलियट (Brianna Elliott) ने कटहल के पोषण सम्बंधी लाभों पर प्रकाश डाला है। वे बताती हैं कि पोषण की दृष्टि से कटहल की फांकें सेब और आम (better in nutrition than apple and mango) की तुलना में बेहतर हैं। कई संदर्भों का हवाला देते हुए वे बताती हैं कि कटहल का फल रक्त शर्करा के स्तर (blood sugar level) को नियंत्रित करता है; यकृत (liver) से लेकर अन्य अंगों में जमा वसा को घटाता (fat reduction) है; और इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड्स (carotenoids) टाइप-2 डायबिटीज़ (Type-2 Diabetes) और हृदय रोगों (heart diseases) के जोखिम को कम करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ‘ए’ और ‘सी’ वायरल संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं।
WebMed वेबसाइट भी इसके कई लाभ बताती है। इसके अनुसार, “कटहल ज़रूरी विटामिनों और खनिज से सराबोर है, विशेष रूप से यह विटामिन ‘बी’ (Vitamin B complex), पोटेशियम (potassium) और विटामिन ‘सी’ (Vitamin C) का एक अच्छा स्रोत है।” कटहल मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में लगभग 21.5 करोड़ लोग मधुमेह (diabetes in india) से पीड़ित हैं। 2021 में, आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) के श्रीकाकुलम (Srikakulam) स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ए. गोपाल राव (A. Gopal Rao) और उनके साथियों ने न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ जर्नल (Nutrition and diabetes journal) में एक रैंडम क्लीनिकल परीक्षण (random clinical trial) के नतीजे प्रकाशित किए हैं। इसमें बताया गया है कि कच्चे कटहल का आटा (Raw Jackfruit Flour) (जिसे कच्चे कटहल के गूदेदार हिस्से (raw jackfruit pulp) को सुखाकर, पीसकर बनाया जाता है) ग्लाइसेमिक नियंत्रण (glycemic control) में कुशल है और चावल (rice) या गेहूं (wheat) जैसे मुख्य आहार का विकल्प बन सकता है। कटहल का आटे के रूप में इस्तेमाल उत्तरी राज्यों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जहां कटहल की खेती नहीं होती। इस शोधपत्र के एक लेखक जेम्स जोसेफ एक कंपनी (jackfruit 365) चलाते हैं जो पूरे भारत में कटहल का आटा बेचती है।
कटहल (Jackfruit for health) मधुमेह रोगियों और स्वस्थ लोगों, दोनों के लिए दैनिक आहार का एक वांछनीय हिस्सा है। तो सब्ज़ी (jackfruit curry), अचार (jackfruit pickle), फल (jackfruit fruit) या आटे (jackfruit flour) किसी भी रूप में इसे इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें! (स्रोत फीचर्स)
पिछले दिनों महाराष्ट्र के बुलढाणा (buldhana) ज़िले के गांवों में लोगों में बालों के झड़ने (hair loss) की एक विचित्र घटना सामने आई। बुलढाणा ज़िले के शेगांव तालुका (shegaon council) में अचानक लोगों के बाल झड़ने लगे। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा गया। गांव के लोग अटकलें लगाने लगे कि यह किसी वायरस (virus infection) की वजह से हो रहा है। तत्काल हुई जांचों में पता चला कि बोंडगांव और खातखेड़ के पानी में नाइट्रेट (nitrate contamination) काफी ज़्यादा मात्रा में है और साथ ही उसमें कुल घुलित लवण यानी TDS (Total dissolved solids) भी अधिक था। यह पता लगा कि पानी पीने के लिए सही नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि शायद यही बाल झड़ने का कारण हो सकता है।
लोगों में बाल झड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। 3 दिन में लगभग 51 व्यक्ति गंजे (sudden baldness) हो चुके थे। चिकित्सा विभाग ने उस क्षेत्र का एक सर्वे किया। त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) भी गांव पहुंच गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल झड़ना एक कवक (फफूंद) के संक्रमण (fungal infection) के कारण हो रहा है जो संदूषित पानी (contaminated water) से फैल रहा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत बालों की जड़ों में खुजली (itching in scalp) होने से होती है, उसके बाद बाल पतले (thinning hair) होने लगते हैं। फिर 3 दिनों में पूरे बाल झड़ जाते हैं और पूरी तरह गंजापन (complete baldness) आ जाता है। यहां तक कि दाढ़ी के बाल भी गिर जाते हैं।
हालांकि संदूषित पानी को ही कारण माना जा रहा था फिर भी जांच आगे जारी रखी गई। त्वचा और पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पानी के अत्यधिक संदूषित (highly contaminated water) होने के कारण उसका उपयोग प्रतिबंधित करके गांव वालों के लिए दूसरे स्रोतों से पानी उपलब्ध करवाया गया। अन्य स्रोत से पानी देने लगे तो लगा कि अब और मामले नहीं बढ़ेंगे लेकिन मामले तो बढ़ते ही जा रहे थे।
पूर्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR – Indian Council of Medical Research) से आई टीम ने जांच में पाया था कि प्रभावित लोगों में सेलेनियम (selenium poisoning) की मात्रा अधिक है जो शायद बालों के झड़ने का कारण है। सेलेनियम राशन की दुकान से वितरित गेहूं (contaminated wheat) में अधिक पाया गया था। अलबत्ता, टीम ने पक्का निष्कर्ष नहीं दिया था कि यही बाल झड़ने का कारण है। गेहूं के नमूने जांच के लिए वारणी एनालिटिक्स लैब, ठाणे पहुंचाए गए। वहां बिना धुले गेहूं में सेलेनियम 14.52 मि.ग्रा./कि.ग्रा पाया गया और धुले हुए गेहूं में 13.61 मि.ग्रा./कि.ग्रा जबकि गेहूं में सेलेनियम की सामान्य मात्रा 0.1 से 1.9 मि.ग्रा./कि.ग्रा होती है। यानी इस गेहूं में सेलेनियम की मात्रा सामान्य अधिकतम मात्रा से 8 गुना अधिक थी। राशन के गेहूं के पैकेट्स को चेक किया गया तो देखा कि ये पंजाब से आए थे।
इसी तरह, 2000 के दशक के शुरू में पंजाब के दो ज़िलों होशियारपुर और नवांशहर में भी बालों के झड़ने (hair fall epidemic) की घटनाएं हुई थीं। ये दोनों ज़िले शिवालिक पर्वतों की तराई में स्थित हैं। तब यहां सेलेनियम नदियों की बाढ़ से आए पानी के साथ आया था।
एक अन्य रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के खून में ज़िंक की कमी (zinc deficiency) भी पाई गई जो बालों की वृद्धि (hair growth) के लिए उत्तरदायी है। सेलेनियम की वृद्धि और ज़िंक की कमी, दोनों कारणों से बाल झड़ने की घटनाएं हुई। 15 गांव के लगभग 300 लोग प्रभावित हुए। अच्छी बात यह है कि कुछ वक्त में लोगों के बाल वापस आ गए क्योंकि बालों की जड़ें सलामत थीं। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://static.punemirror.com/full/9cf1f401-a3a1-4e06-9677-3c46ea5519a2.jpg
अक्सर भारत में दवाइयों(medicines) की ऊंची कीमतों(high prices) को लेकर शिकायतें सुनने को मिलती हैं; जिन्हें अधिकांश लोग वहन नहीं कर सकते। देश में अधिकांश दवाइयों की उत्पादन लागत कम होने के बावजूद मरीज़ों को ये दवाइयां महंगे दामों (expensive drugs) पर क्यों मिलती हैं? भारत में दवाइयों की ऊंची कीमतों के कुछ प्रमुख कारण हैं। दो भागों में प्रस्तुत इस लेख के पहले भाग में हम भारत सरकार द्वारा दवा कीमतों के नियमन की लगभग अनुपस्थिति पर बात करेंगे। और दूसरे भाग में भारत सरकार द्वारा ब्रांड नामों (branded medicines), बेतुके नियत खुराक मिश्रणों (fixed-dose combinations (FDCs)), ‘मी टू’ औषधियों (me-too drugs) को दी जाने वाली अनुमति पर बात करेंगे।
भाग 1: देशमेंदवाकीमतोंकानाममात्रकानियमन
आदर्श दृष्टि से तो दवाइयां देखभाल के स्थान पर मुफ्त मिलनी चाहिए। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (public healthcare system) पर यही स्थिति होनी चाहिए। लेकिन मात्र करीब 20 प्रतिशत बाह्य रोगी देखभाल तथा 44 प्रतिशत भर्ती रोगी देखभाल ही सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि पिछले तीन दशकों में सरकार की निजीकरण नीतियों (privatization policies) के चलते सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की अनदेखी हुई है, और उनके पास फंड की कमी है। लिहाज़ा, इन केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता (drug availability) की कमी है। परिणामस्वरूप, कई मर्तबा रोगियों को इन केंद्रों से स्वास्थ्य सेवा लेते समय भी दवाइयों पर खुद की जेब से खर्च (out-of-pocket expenditure) करना पड़ता है। मात्र तीन राज्य – तमिलनाडु, केरल और राजस्थान – इसके अपवाद हैं, जहां सरकारी केंद्रों के लिए दवा खरीद व आपूर्ति का सराहनीय मॉडल अपनाया गया है।
कुल मिलाकर देखें, तो भर्ती मरीज़ों के मामले में 29.1 प्रतिशत तथा बाह्य रोगियों के मामले में 60.3 प्रतिशत खर्च जेब से (आउट ऑफ पॉकेट) किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों पर किया गया खर्च हर साल 3 प्रतिशत भारतीयों को गरीबी में धकेल देता है। इसके विपरीत, विकसित देशों (developed countries) में जेब से खर्च कम है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा बीमा (health insurance) समेत सार्वजनिक वित्तपोषण (public funding) द्वारा वहन किया जाता है।
भारत में दवाइयों की ऊंची कीमतों के दो कारण हैं। पहला, भारत सरकार द्वारा दवा कीमतों के नियमन की लगभग अनुपस्थिति। दूसरा, भारत सरकार द्वारा ब्रांड नामों, बेतुके नियत खुराक मिश्रणों, ‘मी टू’ औषधियों को दी जाने वाली अनुमति। इस लेख के पहले हिस्से में पहले कारण – यानी भारत में दवा कीमतों के नियमन की लगभग अनुपस्थिति – की चर्चा की गई है।
नियमनक्योंज़रूरीहै
दवाइयां एक मायने में अनोखी वस्तु हैं। इनके सेवन का निर्देश देने वाला – डॉक्टर (doctor)– उनका भुगतान नहीं करता और इन्हें खरीदने वाला – मरीज़ (patient) – दवाइयों के चयन सम्बंधी निर्णय नहीं करता। मरीज़ लिखी गई हर दवा को किसी भी कीमत पर खरीदता है। इस मामले में देरी करने या बातचीत करने का विकल्प नहीं होता क्योंकि मरीज़ दर्द या तकलीफ में होता है। देरी करना या बातचीत में समय गंवाना जानलेवा भी हो सकता है। दवा खरीदार के रूप में विकल्प चुनने की आज़ादी या तो होती ही नहीं, या बहुत सीमित होती है। इसके अलावा, लिखी गई दवा के बारे में, उसका अन्य विकल्प चुनने के बारे में जानकारी का एक असंतुलन (information asymmetry) होता है, इसके साथ-साथ दवाइयों की तकनीकी पेचीदगियों (technical complexities) को लेकर और दवाइयों के साइड प्रभावों (side effects) या प्रतिकूल प्रभावों (adverse effects) को लेकर डर होता है। नतीजतन, किसी भी अन्य सेक्टर की अपेक्षा स्वास्थ्य सेवा के उपभोक्ता इस डर में रहते हैं कि कोई गड़बड़ न हो जाए। मरीज़ों की यह अनोखी दुर्बलता, और साथ में व्यापक गरीबी मिलकर दवा जैसी अनिवार्य वस्तु की कीमतों पर नियंत्रण की ज़रूरत को उजागर करती हैं।
अलबत्ता, भारत में असरहीन नियमन के चलते, भारतीय दवा उद्योग बेरोकटोक मुनाफाखोरी में लिप्त है। दवा कंपनियां या तो मोनोपॉली या ओलिगोपॉली (पूर्ण एकाधिकार या कुछ कंपनियों का मिलकर एकाधिकार) के रूप में बनी हैं। इसके चलते उन्हें मूल्य-निर्धारण पर अधिकार मिल जाता है। यानी मरीज़ की कमज़ोर स्थिति के अलावा उन्हें बाज़ार में कमज़ोर प्रतिस्पर्धा होने का भी फायदा मिलता है। कई मामलों में तो सर्वोच्च 3-4 ब्रांड मिलकर बाज़ार के बड़े हिस्से पर काबिज़ होते हैं। फिर, बड़ी दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को ऊंचे दाम वाले ब्रांड्स लिखने को राज़ी कर लिया जाता है। इन सबका परिणाम भारत में दवाइयों के अनावश्यक रूप से ऊंचे दामों के रूप में सामने आता है। आइए, देखते हैं कि कैसे।
कीमतोंकानाममात्रकानियमन
जो लागत-प्लस (cost-plus formula) सूत्र ज़रूरी सेवाओं (टेलीफोन/सेलफोन की कॉल दरें, बिजली, टैक्सी) की दरें तय करने में काम आता है उसी का इस्तेमाल दवाइयों की कीमतें तय करने में भी होना चाहिए। दरअसल, 1979 से यही तरीका था जब दवाइयों की बड़ी संख्या के मूल्यों का नियमन करने के लिए लागत-प्लस विधि का उपयोग किया गया था। निर्माता की उत्पादन-लागत के आधार पर एक उच्चतम कीमत निर्धारित कर दी जाती थी, और उसके ऊपर 100 प्रतिशत का मार्जिन रखा जाता था। अलबत्ता, दवा कंपनियों ने सरकार पर दबाव बनाया जिसके चलते मूल्य-नियंत्रण (cost-control) के अधीन आने वाली दवाइयों की संख्या 1995 में मात्र 74 रह गई जबकि 1979 में इनकी संख्या 347 थी। एक जनहित याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत की वजह से सरकार को समस्त अनिवार्य दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने पर विवश होना पड़ा था (विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के मुताबिक ‘अनिवार्य दवाइयां वे हैं जो किसी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति करती हैं।’) 2013 में, राष्ट्रीय अनिवार्य दवा सूची-2011 की सारी 348 दवाइयों को ‘औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013’ के ज़रिए मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया था। इस आदेश की वजह से औषधि मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाली दवाइयों की संख्या 1995 की तुलना में कहीं ज़्यादा हो गई। लेकिन ‘औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013’ के मुताबिक राष्ट्रीय अनिवार्य दवा सूची-2011 में शामिल समस्त दवाइयों की कीमत किसी दवा के उन समस्त ब्रांड की कीमतों का औसत होगी जिनका बाज़ार में हिस्सा 1 प्रतिशत से अधिक है। बाज़ार में हिस्से की गणना उनकी वार्षिक बिक्री के आधार पर की जाएगी।
बाज़ार-आधारित मूल्य (MBP) निर्धारण ने प्रभावी तौर पर अनिवार्य दवाइयों की उस समय प्रचलित निहायत ऊंची कीमतों को वैधता दे दी। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 की लागत-आधारित दवा कीमतों को इन अनिवार्य दवाइयों के लिए जारी रखा जाता तो दवाइयों के मूल्य ठीक-ठाक स्तर पर बने रहते। लेकिन जब से नई बाज़ार-आधारित मूल्य-निर्धारण पद्धति को अपनाया गया, तब से मूल्य-नियंत्रण के अधीन आने वाली इन दवाइयों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, डिक्लोफेनेक 50 मि.ग्रा. (diclofenac 50mg) की गोली, जिसका उपयोग शोथ व दर्द कम करने के लिए किया जाता है, की कीमत (यदि लागत-आधारित मूल्य निर्धारण लागू किया जाता) डीपीसीओ के तहत 2.81 रुपए प्रति 10 गोली होती (देखें तालिका 1)। लेकिन मूल्य नियंत्रण आदेश-2013 के तहत 10 गोलियों की फुटकर कीमत (retail price) 19.51 रुपए निकली क्योंकि यह इस गोली के 1 प्रतिशत से ज़्यादा बाज़ार-हिस्से वाले ब्रांड्स की औसत कीमत और उसमें फुटकर विक्रेता का 16 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर निकाली गई है। दरअसल, डीपीसीओ-2013 में बाज़ार-आधारित पद्धति से निकाली गई कीमत उस दवा के उत्पादन की वास्तविक लागत की बजाय ब्रांड मूल्य को प्रतिबिंबित करती है। मतलब यह हुआ कि आम तौर पर इस्तेमाल की जानी दवाइयों के मामले में उपभोक्ता पर 290 से लेकर 1729 प्रतिशत का अनावश्यक बोझ पड़ा।
डीपीसीओ-2013 इस तरह से बना था कि यह उच्चतम कीमतों को तो कम करता था लेकिन इसने उन अधिकांश ब्रांड्स की कीमतों को कदापि प्रभावित नहीं किया जो पहले से ही उच्चतम मूल्य से कम पर बिकते थे। आम लोगों के लिहाज़ से तो मूल्य नियंत्रण सिर्फ अधिकतम कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए बल्कि सारी अनावश्यक रूप से महंगी दवाइयों पर लागू होना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि डीपीसीओ-2013 (DPCO-2013) में सम्मिलित 370 दवाइयों की बिक्री 11,233 करोड़ रुपए थी। डीपीसीओ-2013 के लागू होने से इन दवाइयों की बिक्री से आमदनी 1280 करोड़ रुपए (लगभग 11 प्रतिशत) कम हो गई। यह कमी इन दवाइयों की कीमत में नाममात्र की कमी ही थी। इतनी कमी की भरपाई तो साल-दर-साल बिक्री में होने वाली वृद्धि से हो जाएगी।
डीपीसीओ-2013 दवा कंपनियों को भारी-भरकम मुनाफे की गुंजाइश देता है, यह इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि डीपीसीओ-2013 द्वारा निर्धारित कीमतें जन-औषधि स्टोर्स पर उन्हीं दवाइयों की कीमतों से कहीं ज़्यादा है। जन-औषधि योजना मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सरकार फुटकर औषधि विक्रेताओं को फर्नीचर व अन्य प्रारंभिक स्थापना के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अलावा, जन-औषधि केंद्र चलाने के लिए मासिक बिक्री पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15,000 रुपए) का प्रोत्साहन है, बशर्ते कि वे दवाइयां सिर्फ जेनेरिक नामों से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचें। गुणवत्ता के आश्वासन के साथ जेनेरिक नामों वाली दवाइयां इन जन-औषधि केंद्रों को सरकार द्वारा नियंत्रित व अत्यंत कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, और विक्रेता को 20 प्रतिशत का मार्जिन मिलता है। (भारत में आम तौर पर दवा कंपनियां फुटकर विक्रेताओं के लिए 16 प्रतिशत तक का मार्जिन छोड़ती हैं।) हालांकि इस योजना के लिए बजट अत्यंत सीमित था और यह एक सांकेतिक योजना ही बनी रही, लेकिन यह दर्शाती है कि फुटकर दुकानों पर दवाइयां आजकल के मुकाबले कहीं कम दामों पर बेची जा सकती हैं। यह तालिका 2 में देखा जा सकता है।
निष्कर्ष के तौर पर, कहा जा सकता है कि दवाइयों की उत्पादन लागत की तुलना में उनकी कीमतें बहुत अधिक (overpriced medicines) हैं क्योंकि डीपीसीओ-2013 ने मूल्य-नियंत्रण को नाममात्र का बना दिया है, और दवा कंपनियों को भारी मुनाफाखोरी की छूट दे दी है। तब क्या आश्चर्य कि भारत में उत्पादन लागत के मुकाबले दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा हैं। (स्रोतफीचर्स)
तालिका 1 व तालिका 2 अगले पृष्ठों पर देखें।
तालिका -1: दवाइयों की कीमतें (2013) डीपीसीओ-2013 की बाज़ार-आधारित पद्धति और यदि डीपीसीओ-1995 जारी रहता तो उत्पादन लागत पद्धति की तुलना (10 गोली की एक पट्टी की कीमत रुपए में)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://img.etimg.com/thumb/width-420,height-315,imgsize-131232,resizemode-75,msid-93934416/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/life-saviors-force-feed-pills-bitter-on-pocket-in-exchange-for-exotic-vacations-chic-cars/costly-medicines-istock-806901640.jpg
अक्सर भारत में दवाइयों (medicine prices in India) की ऊंची कीमतों को लेकर शिकायतें सुनने को मिलती हैं। लेकिन देश में अधिकांश दवाइयों की उत्पादन लागत कम है, इसके बावजूद मरीज़ों को दवाइयां महंगे दामों पर क्यों मिलती हैं?
पहले भाग में, हमने इसके एक प्रमुख कारण – भारत सरकार द्वारा दवा कीमतों के नियमन (drug price regulation in India) की लगभग अनुपस्थिति – पर बात की थी। इस भाग में, हम भारत सरकार द्वारा ब्रांड नामों, बेतुके नियत खुराक मिश्रणों (एफडीसी) (Fixed-Dose Combinations – FDC), ‘मी टू’ औषधियों (Me-Too Drugs) को दी जाने वाली अनुमति पर बात करेंगे।
भाग 2: ब्रांडेडदवाइयां, बेतुकेनियतखुराकमिश्रण, ‘मी–टूदवाइयां’, औरपेटेंटकासदाबहारीकरण
दोषपूर्ण औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश-2013 (Drug Price Control Order – DPCO 2013) से इतर भी कई कारण हैं कि क्यों भारत में दवाइयों की कीमतें अनावश्यक रूप से ऊंची हैं। आगे इन्हीं कारणों की चर्चा है।
ब्रांड, ब्रांडेडजेनेरिकऔरउनकीगुणवत्ता
जब किसी नई औषधि का आविष्कार होता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization – WHO) से सम्बद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समिति उसे एक ‘जेनेरिक नाम’ (Generic Name) देती है (जेनेरिक नाम मतलब इंटरनेशनल नॉन-प्रोपायटरी नाम आईएनएन या अंतर्राष्ट्रीय गैर-मालिकाना नाम)। जेनेरिक नाम (Generic Drug Name) का उपयोग सारे वैज्ञानिक जर्नल्स, किताबों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। अलबत्ता, जो कंपनी उस औषधि का आविष्कार करती है उसे अधिकार होता है कि वह उसे एक मालिकाना नाम दे दे। आम तौर पर यह विपणन के मकसद से होता है। इस मालिकाना ब्रांड नाम को प्रासंगिक राष्ट्रीय व वैश्विक कानूनों के तहत पंजीकृत किया जाता है, हालांकि पंजीकरण ऐच्छिक है। कंपनी को उस ब्रांड नाम पर 20 सालों तक एकधिकार प्राप्त होता है, जो आविष्कारक को मिले पेटेंट की वैधता की अवधि है।
उदाहरण के लिए, बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द (fever, headache, body pain) से तात्कालिक अस्थायी राहत के लिए एक औषधि है एन-एसिटाइल-पैरा-अमीनोफिनॉल (एपीएपी) (N-Acetyl-Para-Aminophenol), जिसे जेनेरिक नाम (आईएनएन-INN) पैरासिटामॉल दिया गया है। यूएस की दवा कंपनी मैकनाइल ने इसे 1955 में टायलेनॉल (Tylenol) के ब्रांड नाम से पेटेंट किया था। अमेरिकी कानून के अनुसार, इस पेटेंट अवधि में कोई अन्य कंपनी पैरासिटामॉल का उत्पादन मूल निर्माता की अनुमति और रॉयल्टी भुगतान के बगैर नहीं कर सकती। 20 साल की अवधि के बाद कोई भी निर्माता अपने देश के सम्बंधित अधिकारी से उत्पादन का लायसेंस प्राप्त करके उस दवा को जेनेरिक नाम पैरासिटामॉल या अपनी पसंद के किसी ब्रांड नाम से बेच सकता है।
जिस औषधि की पेटेंट अवधि (Patent Expiry) पूरी हो चुकी है और उसे ‘जेनेरिक’ (Generic Drug) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, उसे बदकिस्मती से, जेनेरिक नाम से नहीं बल्कि अलग-अलग कंपनियों द्वारा अलग-अलग ब्रांड नामों से बेचा जाता है। इसका परिणाम विभिन्न ‘ब्रांडेड जेनेरिक्स’ के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, भारत में पैरासिटामॉल, जो कई वर्षों से पेटेंट-मुक्त (Off-Patent Drugs) है, को क्रोसिन (Crocin), कैल्पॉल (Calpol), मेटासिन (Metacin), डोलो (Dolo) तथा कई अन्य ‘ब्रांडेड जेनेरिक’ (Branded Generic Drugs) नामों से बेचा जाता है। इस तरह के ब्रांडिंग से जेनेरिक नाम पीछे रह जाता है और सामने आते हैं एक ही जेनेरिक औषधि के दर्जनों ब्रांड्स। इन ब्रांड्स की कीमत जेनेरिक औषधि से काफी अधिक रखी जाती है क्योंकि उपभोक्ता औषधि के मूल, जेनेरिक नाम से अनभिज्ञ रहते हैं क्योंकि ब्रांडेड पैकेज पर जेनेरिक नाम छोटे अक्षरों में छापा जाता है। उपभोक्ता तो अति-विज्ञापित ब्रांडेड उत्पाद के लिए अतिरिक्त कीमत चुकाते रहते हैं। इस तरह की ब्रांडिंग डॉक्टरों के लिए भी बोझ बन जाती है क्योंकि उन्हें विभिन्न जेनेरिक औषधियों के ब्रांड नाम याद रखने होते हैं जबकि उनका पूरा प्रशिक्षण जेनेरिक नामों के आधार पर होता है और चिकित्सा साहित्य में जेनेरिक नामों का ही इस्तेमाल होता है।
भारत में दवा कंपनियां 60 जेनेरिक औषधि वर्गों के 60,000 से ज़्यादा (ब्रांडेड) जेनेरिक्स (Branded Generics in India) का विपणन करती हैं। हालांकि कुछ जेनेरिक निर्माता अपनी दवाइयों का थोक बाज़ार में विपणन जेनेरिक नामों से करते हैं और इन्हें कुछ अस्पतालों तथा सरकारी संस्थाओं को बेचते हैं, लेकिन ‘जेनेरिक्स व्यापार’(generic trade) में लगी अधिकांश कंपनियां जेनेरिक्स के लिए अपने-अपने ब्रांड नामों का उपयोग करती है। ये विविध ब्रांड नाम व्यापारिक प्रतिस्पर्धा (market competetion) के चलते उभरते हैं; हर कंपनी डॉक्टरों को पटाना चाहती है – गलत-सही तरीकों से – कि वे उसका ब्रांड लिखें। इस तरह के क्रियाकलाप पर काफी खर्च होता है और बड़ी कंपनियां अधिक संसाधनों के दम पर अधिक खर्च कर सकती है। परिणास्वरूप, चंद बड़ी-बड़ी कंपनियां, विज्ञापनों के ज़रिए बाज़ार पर हावी रहती हैं और अंतत: इसकी कीमत उपभोक्ता चुकाते हैं। एक बारगी डॉक्टर को किसी ब्रांडेड जेनेरिक की बेहतर गुणवत्ता की घुटी पिला दी गई तो दवा कंपनी उसकी कीमत बढ़ा देती है। कई डॉक्टर प्राय: इस मूल्य वृद्धि से अनभिज्ञ रहते हैं या उसकी अनदेखी कर देते हैं। नतीजतन, ऐसे किसी ब्रांड की कीमत उत्पादन-लागत से 10-20 गुना अधिक हो जाती है।
इस समस्या का आसान समाधान यह है कि सरकार उन सभी औषधियों के ब्रांड नामों की निंदाई कर दे जिनकी पेटेंट अवधि समाप्त हो चुकी है। यह सुझाव 1975 में ही औषधि एवं दवा उद्योग समिति (हाथी समिति रिपोर्ट-hathi committee report) मे दे दिया गया था। रिपोर्ट में “चरणबद्ध तरीके से ब्रांड नाम समाप्त करने” का सुझाव दिया गया था, सिवाय उनके जो फिलहाल पेटेंट एकाधिकार (patent monopoly) के तहत हैं। हालांकि तत्कालीन सरकार शुरू-शुरू में इसके प्रति सकारात्मक थी लेकिन थोड़े-बहुत क्रियान्वयन के बाद ही दवा कंपनियों द्वारा कानूनी कार्रवाई ने इसे रोक दिया।
ब्रांड नामों के उन्मूलन का बड़ी दवा कंपनियां और उनके समर्थक विरोध करते हैं। वे तर्क देते हैं कि उनके ब्रांड की गुणवत्ता सुनिश्चित है और उनकी कीमतें अधिक इसलिए हैं क्योंकि उच्च मानकों को बनाए रखने की लागत अधिक होती है। वे यह भी दावा करती हैं कि ‘जेनेरिक्स’ या छोटी कंपनियों के ब्रांडेड जेनेरिक्स अमानक होते हैं। अधिकांश डॉक्टर्स बड़ी-बड़ी दवा कंपनियों के इस प्रपोगैंडा की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन, जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया था, भारत के बाज़ार में 90 प्रतिशत दवाइयां जेनेरिक हैं यानी पेटेंट से बाहर हैं।
ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिसने यह बताया हो कि नवाचारी के ब्रांड या अन्य अग्रणी बड़ी कंपनियों के ब्रांड की गुणवत्ता ठीक है जबकि ब्रांडेड जेनेरिक्स की गुणवत्ता कम है। लिहाज़ा, अग्रणी ब्रांड्स की ऊंची कीमतों को यह कहकर सही नहीं ठहराया जा सकता कि उनकी गुणवत्ता ऊंचे दर्जे की है और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने की लागत अधिक होती है।
लोकॉस्ट स्टैण्डर्ड थेराप्यूटिक्स (लोकॉस्ट-LOCOST) नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट 30 से अधिक वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (primary healthcare) के लिए अच्छी गुणवता की ज़रूरी दवाइयों का उत्पादन करता आया है और उन्हें जेनेरिक नामों से गैर-मुनाफा गैर सरकारी चेरिटेबल स्वास्थ्य संस्थाओं को काफी कम कीमत पर बेचता आया है। लोकॉस्ट अपने लिए बहुत कम मार्जिन (less margin) रखता है, सिर्फ अपने उत्पादन संयंत्र के संचालन व उन्नयन के लिए पर्याप्त। यानी सिर्फ हाथी समिति द्वारा 1975 में सारे ब्रांड नाम समाप्त करने के सुझाव पर अमल करके दवाइयों की कीमतें एक-तिहाई से लेकर 10 गुना तक कम की जा सकती हैं। इसलिए दवाइयां सिर्फ जेनेरिक नामों से बेची जानी चाहिए। जब उपभोक्ता को पता होगा कि एक ही दवा विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची जा रही है, तो वे सस्ती दवा को चुनेंगे, तो कीमतें कम हो जाएगी।
ब्रांड नाम अनावश्यक भ्रम भी पैदा करते हैं क्योंकि फैंसी ब्रांड नाम और उसके अंदर मौजूद औषधि के बीच कोई सम्बंध नहीं होता। ब्रांड नाम के साथ एक और दिक्कत यह है कि यह आशंका हमेशा बनी रहती है कि मरीज़ को गलत दवा मिल जाएगी क्योंकि कई ब्रांड नाम एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें औषधि अलग-अलग होती है। जैसे ‘A to Z’, ‘AZ-A’, और ‘AZ’ क्रमश: एक विटामिन, एक एंटीबायोटिक और एक कृमिनाशी दवा के ब्रांड नाम हैं। और यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि डॉक्टरों द्वारा हाथ से लिखी गई पर्चियों की अपठनीयता मशहूर है। ऐसे में मेडिकल स्टोर वाले इन्हें गलत पढ़ सकते हैं और यह मरीज़ के लिए घातक हो सकता है।
बेतुकेनियतखुराकऔषधिमिश्रण (FDC)
चिकित्सा पाठ्य पुस्तकें व अन्य विद्वान कुछ दवाइयों को मिलाकर इकलौती गोली या तरल के रूप में देने की सलाह देते हैं, तब जब ऐसा करना उन्हीं दवाइयों को अलग-अलग देने से अधिक लाभदायक हो। इन्हें नियत खुराक मिश्रण या एफडीसी (Fixed-Dose Combination – FDC) कहते हैं। उदाहरण के लिए, पाठ्य पुस्तकें सिफारिश करती हैं कि लौह (iron) की कमी से होने वाले एनीमिया का उपचार लौह व फॉलिक एसिड (folic acid) दोनों के मिश्रण से किया जाना चाहिए क्योंकि अमूमन लौह की कमी के साथ फॉलिक एसिड की कमी भी देखी जाती है। इसी प्रकार से, कैल्शियम (calcium) की गोली में विटामिन डी (vitamin D) मिलाना ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। एफडीसी इकलौते घटक वाली दवा से महंगे हो सकते हैं लेकिन यह अतिरिक्त कीमत इनकी अधिक उत्पादन लागत और अधिक असर के आधार पर उचित ठहराई जा सकती है।
जब दो या अधिक औषधियों को मिलाने का कोई वैज्ञानिक तर्क न हो तो ऐसे मिश्रणों को बेतुके एफडीसी (irrational FCD) कहा जाता है। ऐसे बेतुके एफडीसी ज़्यादा महंगे इसलिए होते हैं कि इनमें अनावश्यक अतिरिक्त घटक मिलाए जाते हैं जबकि इससे कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता। दूसरी बात, दवा कंपनियां इनकी अतिरिक्त प्रभाविता के भ्रामक दावे बढ़ा-चढ़ाकर करती हैं (जबकि वाकई ऐसी कोई अतिरिक्त प्रभाविता होती नहीं है)। और यह कहकर उनकी कीमतें बढ़ा देती हैं कि कंपनी यह अधिक असरदार नुस्खा बेच रही है। इन बेतुके एफडीसी के साइड प्रभाव (side-effects of irrational FCDs) भी इकलौते घटक वाली दवा से ज़्यादा होते हैं। एक से अधिक अवयव के चलते इनकी गुणवत्ता की जांच भी ज़्यादा मुश्किल होती है। राष्ट्रीय ज़रूरी दवा सूची-2011 में शामिल 348 दवाइयों में से मात्र 16 (5 प्रतिशत) ही एफडीसी थीं क्योंकि सिर्फ यही वैज्ञानिक रूप से उचित हैं। अलबत्ता, भारत के दवा बाज़ार में 40 प्रतिशत दवा-नुस्खे एफडीसी हैं। महंगे होने के अलावा अनावश्यक अवयवों के चलते इनके साइड प्रभाव भी अधिक हैं। ऐसे बेतुके एफडीसी भारत में दवाइयों के अनावश्यक रूप से महंगी होने का एक प्रमुख कारण है। अत: सिर्फ उन्हीं एफडीसी को अनुमति दी जानी चाहिए जिनकी सिफारिश प्रामाणिक चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों या अन्य चिकित्सा विद्वानों द्वारा की गई है। बाज़ार में आज बिक रहे सैकड़ों अन्य एफडीसी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे दवाइयों पर होने वाला अनावश्यक खर्च बचेगा और इनमें मिलाए गए अनुपयुक्त अवयवों से होने वाले साइड प्रभावों से भी सुरक्षा मिलेगी।
‘मी–टूदवाइयां‘ (Me-too Drugs)
दवा कंपनियों के लिए यह आसान और ज़्यादा मुनाफादायक होता है कि वे किसी ‘नई दवा’ का विकास किसी पहले से चली आ रही दवा (Existing Drug Molecule) में थोड़े बहुत परिवर्तन के ज़रिए करें। मौजूदा दवाइयों के ये रासायनिक सहोदर मूल दवा की तुलना में कोई खास चिकित्सकीय लाभ (therapeutic benefits) नहीं देते। ऐसी ‘नई दवाइयों’ को ‘मी-टू दवाइयां’ कहा जाता है। दवा कंपनियां किसी भिन्न रासायनिक वर्ग की दवाइयां विकसित करने की बजाय ऐसी ‘मी-टू दवाइयों’ (Me-Too Drugs in India) पर खूब ध्यान देती हैं जबकि नए रासायनिक वर्ग की दवाइयां मौजूदा दवा की अपेक्षा कई लाभ प्रदान करती हैं।
‘मी-टू दवाइयां’ अमूमन तब बाज़ार में उतारी जाती हैं जब मूल अणु की पेटेंट अवधि समाप्ति के करीब होती है। ये तथाकथित नई दवाइयां (Newly Launched Me-Too Drugs) कहीं अधिक बढ़े हुए दाम पर बेची जाती हैं, और दावा किया जाता है कि ये बेहतर विकल्प हैं। कभी-कभी ये दावे कुछ हद तक सही होते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चतुर, आक्रामक विपणन रणनीतियों के दम पर ये ‘नई’ दवाइयां डॉक्टरों के बीच लोकप्रिय हो जाती हैं, चाहे उनमें कोई खास बात न हो। अधिकांश मामलों में कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें अतिरिक्त लाभ (यदि कोई हो) के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। कारण यह है कि इन दवाइयों को नई दवा कहा जाता है जिस पर पेटेंट एकाधिकार होता है।
मसलन, एंजियोटेन्सिव रिसेप्टर ब्लॉकर (ARBs) दवाइयों का एक समूह है जिनका उपयोग उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु किया जाता है। अलबत्ता, दवा कंपनियों द्वारा इसी समूह की पांच अन्य औषधियों का विकास कर लिया गया है। इसी तरह, भारत के दवा बाज़ार में सात किस्म के स्टेटिन्स, आठ किस्म के एसीई अवरोधक और नौ किस्म के क्विनोलोन्स हैं। क्या इतनी सारी महंगी ‘मी-टू’ दवाइयां सचमुच आवश्यक हैं? और उपभोक्ता क्यों थोड़े से या शून्य अतिरिक्त लाभ के लिए ज़्यादा भुगतान करें?
‘मी-टू दवाइयों’ पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे मूल दवाइयों के समान सुरक्षित व प्रभावी दर्शाई गई हैं। लेकिन बेहतर प्रभाविता और सुरक्षा के उनके दावों की गहन जांच स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए। और दवा कंपनियों द्वारा ‘मी-टू दवाइयों’ की प्रचार-प्रसार सामग्री की भी जांच होनी चाहिए।
दवाइयोंपरउत्पादपेटेंट
भारतीय पेटेंट कानून, 1970 ने ब्रिटिश राज के उत्पाद-पेंटेट कानून की जगह प्रक्रिया पेटेंट व्यवस्था लागू की थी। इसके कारण भारत में जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में उछाल आया था और दवाइयों की कीमतों में भी काफी कमी आई थी क्योंकि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार टूटा था और उत्पादन लागत भी कम हुई थी। क्वालिटी जेनेरिक्स का निर्यात विकसित देशों तक को किया गया था, और आज भारत में निर्मित लगभग आधी दवाइयां विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। लिहाज़ा भारत ‘विकासशील देशों की औषधि शाला’ के रूप में उभरा।
अलबत्ता, जब भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य बना, तब से बातें बदलने लगीं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार सम्बंधी पहलुओं पर समझौता यानी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) के अंतर्गत कई मामले आते हैं। इनमें उत्पाद पेटेंट भी शामिल है। ट्रिप्स समझौते की शर्त है कि सारे सदस्य देश उत्पादों और प्रक्रियाओं, जो कतिपय मापदंडों को पूरा करते हों, के लिए पेटेंट सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसमें कुछ अपवादों की गुंजाइश रखी गई है। कम विकसित होने के आधार पर भारत उत्पाद पेटेंट सुरक्षा को लागू करने में विलंब कर सकता था। लेकिन अंतत: दवा कंपनियों के दबाव में भारत सरकार ने 2005 में दवाइयों के मामले में उत्पाद पेटेंट को पुन: लागू कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 1970 के पहले के दिनों की तरह, भारत में नई पेटेंटशुदा दवाइयों का उत्पादन आविष्कार के 20 साल बाद ही किया जा सकता है। हां, नवाचारकर्ता अनुमति दे दे तो बात अलग है। यानी इन नई दवाइयों, जो आधुनिक विज्ञान व टेक्नॉलॉजी के फल हैं, पर उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के तहत नवाचारी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और उन्हें निहायत ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इनकी कीमतें मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुंच से भी बाहर होती हैं।
फिलहाल ये नई दवाइयां कुल बाज़ार का बहुत छोटा हिस्सा हैं। लेकिन ये बहु-औषधि-प्रतिरोधी टीबी, कतिपय अल्सर, और हिपेटाइटिस-सी के मरीज़ों के लिए जीवन-मृत्यु का मामला होती हैं क्योंकि इनकी कीमतें अत्यंत अधिक होती हैं। आने वाले दो-तीन दशकों में मौजूदा तथा नई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहीं अधिक असरदार तथा सुरक्षित दवाइयां खोजी जाने की संभावना है। ये समस्याएं आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं। इसलिए, यह मौका है कि उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक दबाव बनाने में भारत सरकार अन्य सहमना शक्तियों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बदलाव हों, तथा प्रक्रिया पेटेंट व्यवस्था पर लौटा जाए।
शुक्र है कि ‘दोहा घोषणा पत्र’ की बदौलत, भारत अपने संशोधित भारतीय पेटेंट कानून 2005 में ‘अनिवार्य लायसेंस’ के प्रावधान को बरकरार रख पाया – यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके ज़रिए जनहित में ज़रूरी होने पर वह किसी नवाचारी कंपनी को आदेश दे सकता है कि वह किसी दवा, जिसके लिए उसके पास उत्पाद पेटेंट है, के उत्पादन की अनुमति अन्य कंपनियों को दे। बदकिस्मती से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पश्चिमी सरकारों के दबाव के चलते, भारत सरकार ‘अनिवार्य लायसेंस’ प्रावधान का इस्तेमाल करने को लेकर अनिच्छुक रही है। भारत सरकार को ‘अनिवार्य लायसेंस’ तथा अन्य गुंजाइशों का इस्तेमाल करना चाहिए। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://img.etimg.com/thumb/width-420,height-315,imgsize-131232,resizemode-75,msid-93934416/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/life-saviors-force-feed-pills-bitter-on-pocket-in-exchange-for-exotic-vacations-chic-cars/costly-medicines-istock-806901640.jpg
कल्पना कीजिए कि़ सिर्फ एक रक्त परीक्षण (blood test) से कोविड-19(covid-19), एचआईवी(HIV), मधुमेह(Diabetes) और आत्म-प्रतिरक्षा (autoimmune diseases) सम्बंधी बीमारियों की जांच हो जाती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल विकसित किया है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कर एक साथ कई बीमारियों का पता लगा सकता है।
साइंस पत्रिका (Science Journal) में प्रकाशित अध्ययन में लगभग 600 लोगों पर इस एआई टूल का परीक्षण किया गया। पता चला कि यह टूल सटीक रूप से पहचान सकता है कि व्यक्ति स्वस्थ है, वायरल संक्रमण (viral infection) से जूझ रहा है या आत्म-प्रतिरक्षा रोग से ग्रसित है। इतना ही नहीं, इससे यह भी पता चल सकता है कि व्यक्ति ने हाल ही में फ्लू का टीका (flu vaccine) लिया है या नहीं, जो इसकी अतीत और वर्तमान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को समझने की क्षमता को दर्शाता है।
वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system memory) एक मेमोरी बैंक (memory bank) की तरह काम करती है जो हर संक्रमण, टीकाकरण और बीमारी का रिकॉर्ड रखती है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं: ‘बी’ कोशिकाएं (B-cells) जो हानिकारक वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं और ‘टी’ कोशिकाएं (T-cells) जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं या अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती हैं।
जब किसी व्यक्ति को कोई संक्रमण या आत्म-प्रतिरक्षा रोग (autoimmune disorder) होता है तो ‘बी’ और ‘टी’ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और वे अपनी सतह पर विशेष ग्राही (receptors) बनाती हैं, जो संक्रमण की पहचान और प्रतिक्रिया में मदद करते हैं।
वैज्ञानिकों ने इन ग्राहियों को बनाने वाले जीन्स का अनुक्रमण (gene sequencing) किया ताकि बीमारियों का एक विस्तृत रिकॉर्ड (disease database) तैयार किया जा सके। इसके बाद, एआई टूल (AI algorithm for disease detection) ने इन जीन अनुक्रमों का विश्लेषण करने के लिए छह मशीन-लर्निंग मॉडल (machine learning models) का उपयोग किया और अलग-अलग बीमारियों से जुड़े पैटर्न की पहचान की।
वर्तमान में, आत्म-प्रतिरक्षा बीमारियों या वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए कई परीक्षण और विशेषज्ञ परामर्श की ज़रूरत होती है, जिससे निदान में देरी (delayed diagnosis) हो सकती है। लेकिन यह एआई टूल केवल एक रक्त परीक्षण (AI-driven blood test) से सटीक परिणाम दे सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के लिए कोई पक्के नैदानिक परीक्षण नहीं होते, जिससे उन्हें शुरुआती चरण में पहचानना कठिन होता है। यह एआई टूल प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधियों को पढ़कर उन छिपी हुई बीमारियों को भी पकड़ सकता है, जिन्हें पारंपरिक जांचें नहीं ढूंढ पातीं। इसके साथ ही, यदि डॉक्टर किसी व्यक्ति के प्रतिरक्षा इतिहास (immune history) को समझ पाएं, तो वे व्यक्तिगत उपचार (personalized treatment plans) योजनाएं बना सकते हैं और गंभीर लक्षण प्रकट होने से पहले ही बीमारी पकड़ सकते हैं।
यह टूल (AI healthcare tool) बहुत सशक्त है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली अपने आप में एक नैसर्गिक निदान (natural diagnostic system) है — यदि हम इसे पूरी तरह समझ लें तो यह बहुत मददगार होगी। लेकिन अभी इस टूल को विविध और बड़े पैमाने पर परखने की ज़रूरत है ताकि यह सटीक और बेहतर हो सके। (स्रोतफीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। Photo Credit : https://images.nature.com/lw1200/magazine-assets/d41586-025-00528-y/d41586-025-00528-y_50663154.jpg